शादी समारोह के लिये परमिशन की जरूरत नहीं


गोरखपुर (उ.प्र.) लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी विवाह के आयोजन में किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में यदि किसी बारात घर का उपयोग न किया जाए तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नही है। ऐसे किसी भी समारोह में वर और वधु पक्ष को मिलाकर 20 से अधिक लोगों का जमावड़ा नही होना चाहिए। उन्होने बताया कि अगर शादी समारोह के लिए किसी बारात घर का उपयोग किया जाना है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होगी।